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रेत के अवैध परिवहन पर गंभीर कार्रवाई: 6 वाहनों को जप्त किया गया

जगदलपुर :  कलेक्टर श्री विजय दयाराम के निर्देशानुसार, बस्तर जिले के अंतर्गत नगरनार, मालगांव, बजावण्ड, बनियागांव, कोडे़नार एवं कामानार क्षेत्...

जगदलपुर : कलेक्टर श्री विजय दयाराम के निर्देशानुसार, बस्तर जिले के अंतर्गत नगरनार, मालगांव, बजावण्ड, बनियागांव, कोडे़नार एवं कामानार क्षेत्र में खनिज रेत के अवैध परिवहन और उत्खनन करते हुए गिरफ्तार किए गए 6 वाहनों का मामला पुलिस अभिरक्षा में दर्ज किया गया है। 

अवैध रेत में लगे जब्त वाहन 



जिला खनिज अधिकारी श्री शिखर चेरपा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान अनिल मौर्य पोटानार वाहन टिप्पर सीजी 26 सी 0130, मंगलराम बड़ांजी वाहन टिप्पर सीजी 17 केआर 5210, अजय कुमार कश्यप उलनार वाहन टिप्पर सीजी 17 केजे 8611, महेश मौर्य सिंघनपुर वाहन हाईवा सीजी 17 केएक्स 9746, रामसाय बघेल तुसेल वाहन टिप्पर सीजी 17 एच 2767, और हिरण पुजारी कोटपाड वाहन हाईवा सीजी 17 केएन 7309 को अवैध परिवहन करते पाए गए। 



इन गिरफ्तारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 तथा खान एवं खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। 


इसके अलावा, खनिज ठेकेदारों, खनिज उत्खननकर्ताओं और परिवहनकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि वे वैध अभिवहन पास और अनुमति के बिना खनिजों का उत्खनन एवं परिवहन न करें। 


जिले में गौण खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के नियंत्रण के लिए सतत निगरानी रखी जाएगी और इस मामले में कठिन कार्रवाई जारी रहेगी।

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