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जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन कार्यालय के उपसंचालक से बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए जरूरी बिंदुओं पर चर्चा

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जगदलपुर : छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिए जाने वाले बेरोजगारी भत्ते के लिए बस्तर जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन कार्यालय के उपसंचालक आर पी ...

जगदलपुर : छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिए जाने वाले बेरोजगारी भत्ते के लिए बस्तर जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन कार्यालय के उपसंचालक आर पी नेताम ने आवश्यक जानकारी देते हुए, बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्रता और पंजीयन का तरीका बताया। उन्होंने बताया कि यहां प्रतिदिन लगभग 200 आवेदक आते है रोजगार कार्यालय में पंजीयन करवाने के लिए। लेकिन बहुत से आवेदकों को जानकारी नहीं होती है कि अभी जो वे पंजीयन 12 वीं के आधार पर करवा रहें हैं, उसका लाभ उन्हें अगले दो वर्ष के बाद मिलेगा। ऐसी ही बहुत सी अन्य छोटी छोटी जानकारियां हैं, जिसके बारे में प्रत्येक आवेदक को जानकारी होनी चाहिए। 



• आवेदक छत्तीसगढ़ का मूलनिवासी होना चाहिए।

• आवेदक को उम्र 1 अप्रैल को 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

• आवेदक कम से कम 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 

• आवेदक का पिछले दो साल का पंजीयन रोजगार कार्यालय में होना चाहिए।

• आवेदक पूर्ण रूप से परिवार पर आधारित हो, तथा उसका कोई आय का श्रोत नहीं हो।

• परिवार की वार्षिक आमदनी 2 लाख 50 हजार रुपए से कम होनी चाहिए।

• जिले के ऐसे नवयुवक एवं नवयुवतियां जिन्होंने उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया हो। वे www.berojgaribhatta.cg.nic.in पर जाकर पंजीयन करवा सकते हैं।

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