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बस्तर: प्रेम प्रसंग में हत्या मामले पर तीन को आजीवन कारावास

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जगदलपुर : कोडेनार थाना क्षेत्र में 2021 में हुई प्रेम प्रसंग के मामले में हत्या के आरोप में गुरुवार को सत्र न्यायालय ने तीन आरोपियों को आजी...

जगदलपुर : कोडेनार थाना क्षेत्र में 2021 में हुई प्रेम प्रसंग के मामले में हत्या के आरोप में गुरुवार को सत्र न्यायालय ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद यह सजा सुनाई।



घटना का विवरण

वर्ष 2021 में कोडेनार थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती का दूसरे गांव के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती अपने घर से भागकर ग्राम गोरियापाल में अपने प्रेमी के पास रहने लगी। दोनों परिवारों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए मार्च 2021 में दोनों गांव के पंचायत की सहमति से एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में दोनों पक्षों के स्वजन और ग्रामीण उपस्थित थे।


पंचायत में विवाद और हत्या

बैठक में लड़की पक्ष ने युवती को घर भेजने या खर्चा देने की बात की, जिससे लड़के पक्ष के लोग नाराज हो गए और गाली-गलौच शुरू हो गया। विवाद बढ़ने पर मारपीट शुरू हो गई। लड़के पक्ष के कुछ युवकों ने लाठी से पीट-पीटकर लड़की पक्ष के युवक सोमड़ू पोड़ियामी की हत्या कर दी। इस बवाल में कुछ अन्य लोग भी घायल हुए थे।

घटना के बाद मामला कोडेनार पुलिस थाने पहुंचा। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की और कुछ लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की। मामले में मीठू मंडावी (28), बामन कुंजाम (35) समेत एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि कुछ आरोपी अभी भी फरार हैं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए तीनों आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई।

यह मामला एक प्रेम प्रसंग के चलते सामाजिक तनाव और उसके परिणामस्वरूप हुई हत्या का है, जिसमें न्यायालय ने दोषियों को सजा देकर न्याय किया है। इस घटना ने एक बार फिर से प्रेम प्रसंगों को लेकर सामाजिक व्यवस्थाओं और पंचायत की सीमाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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