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कठोर गोवंश कृषक पशु कानून स्वागत योग्य : अविनाश

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गोवंश हत्या और तस्करी करने वालो पर अब कठोर कार्यवाही होगी



जगदलपुर : 20 साल पुराने कृषक पशु कानून में बदलाव होने से अब गौवंश हत्या करने वालो पर कड़ी कार्यवाही के साथ गोवंश हत्या एवं तस्कर पर रोक लगेगी, इस पुराने कानून में बदलाव की अति आवश्यकता थी। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष छत्तीसगढ़ सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य बताया है। अविनाश श्रीवास्तव ने कहा की देश सहित छत्तीसगढ़ राज्य में गौ हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध हो इस पर पहल करने की अति आवश्यकता है, हिंदू धर्म गौ माता को पूरे आस्था के साथ पूजती है,और गोवंश की तस्करी और उनकी हत्या हिंदू धर्म की आस्था को चोट पहुंचाने जैसा है, अब कड़े कानून से गौ हत्यारो और तस्करी करने वालो पर सात साल की सजा और 50 हजार का अर्थ दंड के प्रावधान से ऐसे अपराधियो को अपराधिक कृत्य करने से भयभीत होगे।


जिला अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने कहा है कि ऐसे गौ तस्कर जो छत्तीसगढ़ में रह रहे है या तो वह छत्तीसगढ़ राज्य छोड़ दे या इस राज्य से बाहर रहते है वह राज्य की सीमा को पार कर राज्य के अंदर ना आए, क्यू अब छत्तीसगढ़ सरकार ऐसे गौ तस्करो और हत्यारों को कड़ी से कड़ी साज देने वाली है। अविनाश श्रीवास्तव ने इस गोवंश संरक्षण के नए कानून लाने पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी और उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी का धन्यवाद दिया है। और समस्त गौ माता के रक्षको को बधाई दी है।

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