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रायपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं, ई-चालान वसूली के लिए पुलिस का बड़ा अभियान शुरू

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रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। पिछले छह वर्षों में 1,21,684 वाहन...

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। पिछले छह वर्षों में 1,21,684 वाहन चालकों ने ई-चालान का जुर्माना नहीं भरा है। अब यातायात पुलिस इन नियम तोड़ने वालों के घर जाकर जुर्माना वसूलने की योजना बना रही है।
क्या है स्थिति?

यातायात पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक,

पिछले छह सालों में: 3,05,667 ई-चालान जारी किए गए।

भुगतान किए गए चालान: 1,83,983।

बकाया चालान: 1,21,684।


इन चालानों के आधार पर पुलिस अब वाहन चालकों के खिलाफ सीधा अभियान चलाएगी।

ई-चालान वसूली की प्रक्रिया:

1. टीम गठन: जुर्माना न भरने वालों के पते पर पुलिस दस्तक देगी।


2. वसूली न होने पर कार्रवाई:

वाहन जब्त किए जाएंगे।

मामला लोक अदालत में पेश किया जाएगा।



3. आईटीएमएस कैमरों का उपयोग: शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों से चालकों की निगरानी की जा रही है।



नए मोटर यान अधिनियम के तहत बढ़े जुर्माने:

रेड लाइट जंप: ₹300 से बढ़ाकर ₹2000।

लापरवाह वाहन चलाना: ₹1000 से बढ़ाकर ₹2000 (दूसरी बार ₹5000)।


जन भागीदारी से बढ़ा दबाव:

पुलिस ने एक व्हाट्सएप नंबर (94791-91234) जारी किया है, जहां आम नागरिक नियम उल्लंघन के फोटो और विवरण भेज सकते हैं।

शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

डीएसपी यातायात गुरजीत सिंह का कहना है कि आम लोगों की सक्रिय भागीदारी से ई-चालान प्रक्रिया को और मजबूती मिलेगी।


पहले के अनुभव:

पते बदल गए: कई वाहन मालिकों के पते पुराने निकले।

वाहन बेच दिए: चालान के बावजूद नामांतरण न कराने से जुर्माना नए मालिकों तक नहीं पहुंचा।

कई बार उल्लंघन: कुछ चालकों के नाम पर एक से अधिक चालान दर्ज हैं।


पुलिस की अपील:

यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से समय पर जुर्माना भरने और नियमों का पालन करने की अपील की है। इस पहल का मकसद न केवल नियम तोड़ने वालों को सबक सिखाना है, बल्कि सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करना भी है।

रायपुर में यातायात नियमों के पालन और ई-चालान भुगतान को लेकर यह अभियान शहर को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।

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