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पूर्व महापौर सफिरा साहू पर कोर्ट की सख्ती, 20 जून को न्यायालय में उपस्थित रहने का आदेश

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जगदलपुर : नगर निगम की पूर्व महापौर सफिरा साहू एक बार फिर सुर्खियों में हैं। स्थानीय न्यायालय ने उन्हें 20 जून 2025 को व्यक्तिगत रूप से अदालत...

जगदलपुर : नगर निगम की पूर्व महापौर सफिरा साहू एक बार फिर सुर्खियों में हैं। स्थानीय न्यायालय ने उन्हें 20 जून 2025 को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। यह निर्देश उनके कार्यकाल के दौरान महापौर निधि के दुरुपयोग से संबंधित एक लंबे समय से लंबित मामले में जारी किया गया है।



इस प्रकरण में सफिरा साहू पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान नगर विकास योजनाओं में पारदर्शिता की अनदेखी करते हुए राशि का गलत तरीके से उपयोग किया। शिकायतकर्ता पक्ष ने न्यायालय में दस्तावेज़ी साक्ष्यों के आधार पर उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।


इस मामले को लेकर राजनीतिक माहौल भी गरमा गया है।



कांग्रेस ने इसे "भ्रष्टाचार की बानगी" बताते हुए भाजपा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, वहीं भाजपा का कहना है कि यह "राजनीतिक द्वेष" से प्रेरित मामला है और पूर्व महापौर बेदाग साबित होंगी।


नगरवासियों की निगाहें अब 20 जून की सुनवाई पर टिकी हैं। यदि सफिरा साहू आरोपों से मुक्त होती हैं तो भाजपा को राहत मिलेगी, अन्यथा यह मामला आगामी निकाय चुनावों में पार्टी की छवि को प्रभावित कर सकता है।

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