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साइबर जागृति अभियान में व्यापारियों को किया जागरूक, ठगी से बचाव के बताए उपाय

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जगदलपुर:  छत्तीसगढ़ पुलिस के साइबर जागृति अभियान के तहत बस्तर पुलिस ने बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयो...

जगदलपुर: छत्तीसगढ़ पुलिस के साइबर जागृति अभियान के तहत बस्तर पुलिस ने बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर व्यापारियों एवं व्यावसायिक संस्थानों के प्रतिनिधियों को ऑनलाइन ठगी से बचाव के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में चैंबर के पदाधिकारी एवं सदस्य, रोटरी क्लब के सदस्य तथा विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार धोत्रे, साइबर पुलिस थाना निरीक्षक गौरव तिवारी और कोतवाली थाना प्रभारी लीलाधर राठौर सहित पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।

साइबर पुलिस थाना निरीक्षक गौरव तिवारी ने साइबर अपराध के विभिन्न स्वरूपों और ठगी होने पर तत्काल की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर ने डिजिटल लेनदेन में सावधानी बरतने तथा OTP, PIN, CVV और पासवर्ड जैसी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करने की अपील की।

नगर पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार धोत्रे ने OTP और KYC फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, निवेश एवं ट्रेडिंग फ्रॉड, फर्जी लिंक तथा सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाली ठगी से बचाव के तरीके बताए। उन्होंने संदिग्ध कॉल, मैसेज और लिंक पर बिना सत्यापन प्रतिक्रिया नहीं देने की सलाह दी।

पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने चैंबर सदस्यों के सवालों का समाधान करते हुए व्यापारिक संस्थानों की वित्तीय एवं डिजिटल सुरक्षा में सतर्कता और जागरूकता के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम में साइबर अपराध की चुनौतियों और बचाव के उपायों पर सार्थक संवाद हुआ।

छत्तीसगढ़ पुलिस का सात सप्ताह का साइबर जागृति अभियान 15 अगस्त से 2 अक्टूबर, गांधी जयंती तक संचालित किया जा रहा है। अभियान के प्रथम चरण में स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जबकि वर्तमान चरण में बैंकों, वित्तीय संस्थानों और व्यावसायिक समुदाय को साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

पुलिस ने साइबर सुरक्षा का मंत्र “रुको, सोचो, एक्शन लो” बताते हुए कहा कि संदिग्ध कॉल, लिंक या मैसेज पर तत्काल प्रतिक्रिया न दें। साइबर ठगी होने की स्थिति में तुरंत बैंक को सूचना देने के साथ 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं।

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