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सेवानिवृत्त शिक्षकों को काल्पनिक पदोन्नति आदेश जारी करने फेडरेशन की मांग

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रायपुर:  छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन ने प्राचार्य पदोन्नति हेतु पात्र रहे सेवानिवृत्त प्रधानपाठकों और व्याख्याताओं को काल्पनिक पदोन्नति ...

रायपुर: छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन ने प्राचार्य पदोन्नति हेतु पात्र रहे सेवानिवृत्त प्रधानपाठकों और व्याख्याताओं को काल्पनिक पदोन्नति देने की मांग की है। इस संबंध में फेडरेशन ने शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी को ई-मेल भेजा है।


फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी, प्रांतीय महामंत्री आर. डी. तिवारी, प्रवक्ता विधु शेखर झा, संभागीय महामंत्री बस्तर अरुण देवांगन, जिला अध्यक्ष बस्तर डॉ. अखिलेश त्रिपाठी, सचिव निरंजन दास, कोषाध्यक्ष अशोक यादव एवं उपाध्यक्ष आनंद एस. अय्यर ने बताया कि 5 मार्च 2019 को जारी राजपत्र द्वारा शिक्षक संवर्गों के लिए समेकित भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाए गए थे। मार्च/अप्रैल 2025 में प्राचार्य पद पर पदोन्नति हेतु लोक सेवा आयोग की बैठक (डीपीसी) भी हुई थी।

हालाँकि विभागीय प्रक्रिया में व्यवधान के चलते 30 अप्रैल 2025 को जारी आदेश में टी-संवर्ग के 1335 और ई-संवर्ग के 1478 व्याख्याताओं व प्रधानपाठकों को प्राचार्य पद पर पदोन्नत किया गया, लेकिन 29 अगस्त 2025 को जारी पदस्थापना आदेश में 30 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच सेवानिवृत्त हो चुके पात्र शिक्षकों के नाम हटा दिए गए।

फेडरेशन ने स्पष्ट किया कि मंत्रालय स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश 6 अक्टूबर 2018 के तहत भी 171 व्याख्याताओं/प्रधानपाठकों को कार्य नहीं वेतन नहीं सिद्धांत पर काल्पनिक पदोन्नति दी गई थी, जिससे उन्हें पेंशन और ग्रेच्युटी में आर्थिक लाभ मिला था। उसी तर्ज पर वर्तमान में वंचित पात्र शिक्षकों को भी काल्पनिक पदोन्नति आदेश जारी किया जाना चाहिए।

फेडरेशन ने शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से आग्रह किया है कि सेवानिवृत्ति के कारण प्राचार्य पदोन्नति से वंचित हुए व्याख्याताओं और प्रधानपाठकों को कार्य नहीं वेतन नहीं के आधार पर काल्पनिक पदोन्नति देकर न्यायोचित लाभ सुनिश्चित किया जाए।


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