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रायपुर / प्रशासन हुई और भी सख्त, लॉकडाउन का उलंघन करने वालो की हुई वाहन जप्त, लगेंगी ये धाराएं

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रायपुर। राजधानी में पिछले 22 तारीख से तालाबन्दी की गई है, जिसे अब 6 अगस्त तक बढ़ाया गया है, मगर किन्हीं जगहों पर नागरिको द्वारा तालाबन्दी के ...

रायपुर। राजधानी में पिछले 22 तारीख से तालाबन्दी की गई है, जिसे अब 6 अगस्त तक बढ़ाया गया है, मगर किन्हीं जगहों पर नागरिको द्वारा तालाबन्दी के नियमोबक उलंघन भी देखने को मिल रहा था जिसे लेकर प्रशासन अब और भी सख्त हो गई है लॉकडाउन के दौरान बिना वजह के घर से निकलने वालों के खिलाफ पुलिस ने तगड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। उनके वाहन जब्त किए जा रहे हैं। साथ ही सख्ती से एफआईआर और चालान काटना शुरू कर दिया गया है।


वाहन चालक, दुकानदार, कंटेनमेंट जोन में घूमने वाले या सुबह सैर-सपाटे में निकलने वाले, जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन करता मिल रहा है। पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जिन लोगों के वाहन जब्त हो रहे हैं, उन्हें अब कोर्ट के चक्कर काटने होंगे। न्यायालय से ही वाहन छूट पाएगा। सोमवार को यातयात पुलिस के अलावा अलग-अलग थानों की चेकिंग टीम ने कार्रवाई की। खमतराई पुलिस 10 दोपहिया वाहन जब्त किए। ये वाहन चालक बिना किसी ठोस कारण के लॉकडाउन में बाहर निकले थे। इसी तरह नियम के विपरीत दुकान खोलने वालों के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई कर रही है।

मॉर्निंग वॉक वालो पर एफआईआर

लॉकडाउन के बावजूद कई लोग सैर-सपाटे के लिए सुबह संवेदनशील इलाकों में निकल रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी पुलिस ने एफआईआर करना शुरू कर दिया है। केवल जरूरी सामान लेने और मेडिकल इमरजेंसी के लिए छूट दी गई है। शहर के प्रमुख कंटेनमेंट जोन में ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। इस दौरान जो लोग बिना मास्क के या बिना वजह के घूमते-फिरते नजर आते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 

धारा 188, 269 और 270 के तहत कार्यवाही

लॉकडाउन में बाहर निकलने वालों के खिलाफ पुलिस धारा 188,269 और 270 के तहत कार्रवाई कर रही है। इसके तहत मामला मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है। मजिस्ट्रेट आरोपियों को जेल भी भेज सकता है।

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