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पीएम आवास योजना के बदल गए हैं ये नियम, इस गलती पर एग्रीमेंट हो जाएगा निरस्त, जमा पैसे भी नहीं मिलेंगे

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एजेंसी :  देश में ऐसे लोग भी रहते हैं जिनके सिर छिपाने के लिए छत तक नहीं है, यह वर्ग काफी गरीब व असहाय होता है। ऐसे लोगों के लिए भारत सरकार ...

एजेंसी : देश में ऐसे लोग भी रहते हैं जिनके सिर छिपाने के लिए छत तक नहीं है, यह वर्ग काफी गरीब व असहाय होता है। ऐसे लोगों के लिए भारत सरकार एक योजना लेकर आई, जिसके तहत उन्हें अपना घर दिया जाए।
इस योजना का नाम पीएम आवास योजना है। यह भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना है। इसके तहत लाखों लोगों को उनका घर मिल गया है।


पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) को लेकर नियमों में बदलाव भी किए गए हैं, यह जानकारी हितग्राहियों को जानना जरूरी है। यदि इसमें गलती की तो आपका एग्रीमेंट निरस्त हो जाएगा और जमा की गई राशि भी वापस नहीं होगी।
यदि आपने भी पीएम आवास योजना के तहत नामांकन कराया था और आवास मिल चुका है तो इस खबर को जरूर पढ़ लें। बदले गए नियम में यह शर्त है कि आपको उक्त आवास में 5 साल तक रहना जरूरी है, ऐसा नहीं करने पर आवंटन या एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा।
ये है बदला हुआ नियम
1. यदि पीएम आवास में आप पूरे 5 साल तक रहते हैं तो वह आवास आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो जाएगा। इस नियम को लाने का मकसद बढ़ती धांधली को रोकना है।
2. यदि पीएम आवस योजना के तहत आवंटित मकान में नहीं रहते हैं तो विकास प्राधिकरण द्वारा आपको इस योजना से हटा दिया जाएगा और एग्रीमेंट भी कैंसिल कर दिया जाएगा। एग्रीमेंट बचाना है तो उसका उपयोग रहने के लिए 5 साल तक करना होगा।
3. कई लोग पीएम आवास (PM Awas) को अपने नाम पर आवंटित कराकर किराए पर दे देते हैं लेकिन बदले हुए नियम के तहत अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। शहरी पीएम आवास को 5 साल खत्म होने के बाद लीज पर दिया जाएगा। ऐसे में आप इसे किराए पर नहीं दे पाएंगे।

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