दंतेवाड़ा: नगर पंचायत बारसूर ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के हितग्राहियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि योज...
दंतेवाड़ा:
नगर पंचायत बारसूर ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के हितग्राहियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि योजना के तहत आवास निर्माण कार्य पूरी तरह हितग्राही की जिम्मेदारी और पसंद पर आधारित है। निकाय की भूमिका केवल तकनीकी मार्गदर्शन और निर्माण गुणवत्ता सुनिश्चित करने तक सीमित है।
जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को नियमानुसार भवन अनुज्ञा प्रदान की जाती है। आवास निर्माण कार्य पूर्ण कराने के लिए शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत राशि चार अलग-अलग किश्तों में सीधे हितग्राही के आधार लिंक बैंक खाते में भेजी जाती है।
नगर पंचायत ने बताया कि आवास निर्माण के विभिन्न चरण फाउंडेशन, लिंटल, रूफ एवं फिनिशिंग स्तर पर जियो टैग फोटो अपलोड किए जाने के बाद शासन द्वारा अगली किश्त जारी की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में हितग्राही अपने अनुसार ठेकेदार या मजदूर का चयन करने के लिए स्वतंत्र है तथा इसमें निकाय किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता।
मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने हितग्राहियों से अपील करते हुए कहा है कि शासन से प्राप्त राशि का उपयोग केवल आवास निर्माण कार्य में किया जाए और अपने मकानों को जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाए, ताकि योजना का लाभ समय पर मिल सके।
विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि यदि किसी हितग्राही और ठेकेदार के बीच निर्माण कार्य को लेकर कोई अनुबंध हुआ है, तो अनुबंध की शर्तों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित पक्ष राजस्व विभाग एवं पुलिस प्रशासन के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
नगर पंचायत बारसूर ने हितग्राहियों से पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी के साथ निर्माण कार्य पूरा करने की अपील करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को सुरक्षित और पक्का आवास उपलब्ध कराना है।



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