रायपुर/अभनपुर । छत्तीसगढ़ के अभनपुर विकासखंड से सरकारी राशि गबन के मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एसडीएम न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते ह...
रायपुर/अभनपुर। छत्तीसगढ़ के अभनपुर विकासखंड से सरकारी राशि गबन के मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एसडीएम न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए 11 ग्राम पंचायतों के पूर्व सरपंचों को 30 दिनों के लिए सिविल जेल भेजने का आदेश जारी किया है। इस कार्रवाई के बाद पंचायत प्रतिनिधियों और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है।
जानकारी के अनुसार, इन पूर्व सरपंचों पर अपने कार्यकाल के दौरान शासकीय राशि के गबन का आरोप है। प्रशासन द्वारा कई बार नोटिस जारी कर राशि राजकोष में जमा करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन आरोपियों ने राशि जमा नहीं की। यहां तक कि चल-अचल संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।
एसडीएम न्यायालय ने सभी संबंधित पूर्व सरपंचों को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि उन्हें जेल क्यों न भेजा जाए, लेकिन किसी ने भी वैधानिक जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसके बाद 18 मई को कोर्ट ने सिविल जेल भेजने का आदेश पारित कर दिया।
जिन पूर्व सरपंचों के खिलाफ कार्रवाई हुई
पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बकाया राशि
रामेश्वर प्रसाद डहरिया परसुलीडीह ₹5,90,387
थनवार बारले पचेड़ा ₹3,80,000
सावित्री यादव गोतियारडीह ₹2,47,034
तुकाराम कारले भोथीडीह ₹2,00,000
सेवाराम यादव घोंठ ₹1,96,000
सेवेंद्र तारक तोरला ₹1,56,915
गोपाल ध्रुव कुर्रु ₹80,000
राधेश्याम लहरी घुसेरा ₹80,000
गोपेश ध्रुव आलेखुंटा ₹50,000
धर्मेंद्र यदु चंपारण ₹30,700
तुलसीराम बारले खोला ₹20,927
एसडीएम न्यायालय के अनुसार सभी आरोपियों को तब तक सिविल जेल में रखा जाएगा जब तक वे पूरी बकाया राशि जमा नहीं कर देते। यदि संबंधित राशि तत्काल जमा कर दी जाती है तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा।
प्रशासन ने आदेश की तामिली के लिए संबंधित थाना प्रभारियों को वारंट भेज दिए हैं। साथ ही केंद्रीय जेल रायपुर के अधीक्षक को भी पत्र जारी कर आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस कार्रवाई को पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार और सरकारी राशि के दुरुपयोग के खिलाफ बड़ा संदेश माना जा रहा है।


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